सह संपादक (नसीब कुरैशी)अल्मोड़ा अल्मोड़ा स्थित मैग्नेसाइट उद्योग को माननीय उच्च न्यायालय से चार माह के लिए पुनः संचालन की अनुमति प्राप्त हो गई है। न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय से उद्योग से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े लगभग 500 परिवारों के करीब 2000 लोगों को बड़ी राहत और संतोष मिला है। लंबे समय से उद्योग बंद रहने के कारण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया था, जिससे क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी।राज्य सरकार के सतत प्रयासों एवं समन्वित पहल के फलस्वरूप उद्योग द्वारा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ (Consent to Operate) प्राप्त किया गया। इसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने उद्योग, श्रमिकों एवं व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सीमित अवधि के लिए पुनः संचालन की अनुमति प्रदान की।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन—तीनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखण्ड में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में निवेश, विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु सरकार निरंतर सकारात्मक और प्रभावी कदम उठा रही है, ताकि स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सकें।
अल्मोड़ा स्थित मैग्नेसाइट उद्योग को चार माह के लिए पुनः संचालन की अनुमति, सैकड़ों परिवारों को राहत
