हाईकोर्ट के आदेश के बाद फ्लैट्स मैदान में होगी बकरीद की नमाज, प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश

सह संपादक नसीब कुरैशी

नैनीताल। ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर नैनीताल के ऐतिहासिक फ्लैट्स मैदान में नमाज को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार हाईकोर्ट के फैसले के बाद समाप्त हो गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंजुमन-ए-इस्लामिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए फ्लैट्स मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने पुलिस और जिला प्रशासन को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक नमाज के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं।दरअसल, जिला प्रशासन ने पूर्व में आदेश जारी कर डीएसए (डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन) मैदान में सार्वजनिक रूप से ईद की नमाज पर रोक लगा दी थी। प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों, घरों और निजी परिसरों में नमाज अदा करने की अपील की थी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने भी स्पष्ट किया था कि डीएसए मैदान में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।मामले को लेकर मल्लीताल कोतवाली में आयोजित शांति समिति की बैठक में अंजुमन-ए-इस्लामिया के पदाधिकारियों ने हर वर्ष की भांति फ्लैट्स मैदान में सामूहिक नमाज की अनुमति की मांग रखी थी। हालांकि, अनुमति और एनओसी को लेकर दिनभर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। डीएसए महासचिव की ओर से पहले अनुमति देने और बाद में उसे निरस्त करने से असमंजस की स्थिति बनी रही।जिला प्रशासन द्वारा अनुमति से इनकार किए जाने के बाद अंजुमन-ए-इस्लामिया ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए फ्लैट्स मैदान में नमाज की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए गए कि नमाज शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराई जाए।

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