प्रधान संपादक गुलफान अहमद
हरिद्वार, 12 अगस्त 2026।स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जनपद हरिद्वार में संचालित सभी मदिरा दुकानों एवं संबंधित आबकारी प्रतिष्ठानों को 15 अगस्त 2026 को पूर्ण रूप से बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जारी किए हैं।जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में आबकारी अनुज्ञापनों की सामान्य शर्तों के प्रावधानों के तहत जनपद की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें, बार, डिपार्टमेंटल स्टोर, गोदाम, सैन्य कैंटीन सहित सभी प्रकार के आबकारी अनुज्ञापन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में मदिरा की बिक्री, परिवहन एवं उपभोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।आदेश में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लागू इस बंदी के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित राजस्व में लाइसेंसधारियों को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट देय नहीं होगी।जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नगर मजिस्ट्रेट, सभी उपजिलाधिकारियों एवं जिला आबकारी अधिकारी को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता दिवस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी संबंधित विभाग पूरी सतर्कता के साथ कार्य करेंगे।
